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  • आरोपी गनी पर दर्ज है कई मामले

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गोंदिया. जिला अपर व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पराते ने एक महिला अधिवक्ता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जुल्फीकार गनी (34) की 30,000 रु. के मुचलके पर जमानत मंजूर की है. आरोपी की जमानत के लिए एड.निजाम शेख ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी. इस समय सरकार का पक्ष एड. कृष्णा पारधी ने रखा.

बालाघाट से हुआ था गिर‍फ्तार

उल्लेखनीय है कि 21 नवंबर 2016 से फरार जुल्फीकार गनी को 4 वर्ष बाद पुलिस ने 30 अगस्त 2020 की रात्रि 9.30 बजे मध्यप्रदेश के जिला बालाघाट में इतवारी बाजार परिसर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में नागपुर की सेंट्रल जेल में बंदी है. जुल्फीकार गनी को इसके पूर्व भी एक प्रकरण में न्यायालय से जमानत मिल चुकी है. 

गनी के खिलाफ वैसे तो दर्जनभर से अधिक अपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है. लेकिन  महिला अधिवक्ता का  मामला भारी पड़ गया है. इस घटना को उसने नवंबर 2016 में अंजाम दिया था. पुलिस ने गनी व उसके सहयोगी आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 342, 363, 264 (अ), 376 (2) एम, 506, 120 (ब) के तहत मामला दर्ज किया था. इसी प्रकरण के बाद तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे के मार्गदर्शन में अतिरिक्त मकोका की धाराएं संलग्न कर दी है. जिला न्यायालय से आरोपी को जमानत मिल गई है. लेकिन मकोका दाखिल होने के बाद उसे जेल से बाहर आने के लिए हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी.