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  • जिलाधिकारी ने दिए आदेश

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गोंदिया. कोरोना को रोकने के लिए संक्रमण प्रतिबंधक कानून 13 मार्च 2020 लागू किया गया है. जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में वृध्दि हो रही है. इस दौरान नागरिकों के बाजार में खुले रुप से घूमकर भीड़ करने, चौक में इकट्ठा बैठने, फिजिकल डिस्टेंसिंग न रखने व बिना मास्क जैसी घटनाएं सामने आ रही है.

नागरिकों द्वारा कोविड 19 के संदर्भ में जारी सुचनाओं का पालन नही होते दिखाई दे रहा है. जिससे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है. जिले में सुरक्षित दूरी का पालन व मास्क का उपयोग नही करने वाले नागरिकों पर कार्रवाई कर 500 रु. दंड वसूल करने के आदेश जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधीश दीपककुमार मीना ने जारी किए हैं. अब तक यह दंड 200 रु. वसूला जा रहा था.