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अर्जुनी मोरगांव. शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अवैध मुरुम का यातायात व उत्खनन प्रकरण में करोड़ों रु.का दंड 27 मई को ठोकने के बाद रविवार को तहसीलदार ने कडे़ कदम उठाए है. तहसील में अवैध गौण खनिज उत्खनन व यातायात पर नियंत्रण रखने के लिए 5 राजस्व मंडल के 28 पटवारी साझा में पटवारियों पर उड़न दस्ते की जिम्मेद ारी सांैपी गई. 2019-20 इस आर्थिक वर्ष के लिए नीलाम हुए रेती घाटों की अवधि 30 सितंबर 2019 को समाप्त हो गई है.

इस संबंध में अपर जिलाधीश गोंदिया से 5 नवंबर 2019 को पत्र के माध्यम से आदेश हुए है. जिससे रेती घाटों से अवैध रेती का उत्खनन व यातायात होने की संभावना है. जिससे गौण खनिज मिट्टी, रेती, मुरुम, गिट्टी व बोल्डर आदि की यातायात करने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए 31 मई से हर दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अवैध गौण खनिज की जांच करने के लिए पटवारी व मंडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई. उक्त उड़न दस्ते में 28 पटवारी साझा क्र.के है.

इसमें मंडल अधिकारी यह नियंत्रण अधिकारी रहेंगे ऐसा आदेश में कहा गया है. पटवारी की नियुक्ति उनके साझा में की गई है. इतना ही नहंी नियमित रुप से साझा में सभी गौण खनिज यातायात उत्खनन की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के बाद अहवाल नायब तहसीलदार मुनेश्वर गेडाम के पास प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है.