गोंदिया. तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले दुकानों के लिए नियम लागू किए गए है. जिसे लेकर जिलाधीश दीपक कुमार मीणा द्वारा आदेश में कहा गया है कि जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले सभी दुकान व प्रतिष्ठानों को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रखने की अनुमति है.
इनमें स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सभी अस्पताल, उपचार केंद्र, वैक्सीन सेंटर, वैद्यकीय बीमा कार्यालय, मेडिकल स्टोर्स, दवा निर्माण सेंटर, वैद्यकीय उत्पादन व वितरण से संबंधित विक्रेता तथा उनकी यातायात करने वाले वाहन, नर्सिंग होम, वैद्यकीय प्रयोग शाला, एंबुलेंस, सैनिटाईजर, मास्क व वैद्यकीय उपकरण तथा उन्हें कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक व वितरक, पेट्रोल पंप व पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित उत्पादन, एटीएम आदि को यह नियम लागू रहेगा. उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.