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    गोंदिया (का). जिला अपर व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आउटी ने एक दुष्कर्म प्रकरण पर निर्णय देते हुए अध्यापक विद्यालय दांडेगांव के प्राचार्य संजीव अंबुले को बरी कर दिया है.

    नौकरी लगाने की दिया था लालच

    उल्लेखनीय है कि दांडेगांव स्थित अध्यापक विद्यालय के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रा छाया पारधी (बदला हुआ नाम) को प्राचार्य अंबुले ने अपने पद का दुरुपयोग कर 30 अप्रेल 2014 से 29 अप्रैल 2015 के दौरान अपने झांसे में लिया. इसके बाद उसे डोंगरगढ़ की होटल व रामटेक की सनसाईन होटल में ले जाकर  दुष्कर्म किया. अंबुले ने फिर्यादी को कालेज में उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक अंक देने व डीएड की शिक्षा पूर्ण होने के बाद   नौकरी लगा देने का लालच दिया. इतना ही नहीं उसके मना करने पर अंबुले ने   छाया  के छोटे भाई को बंदूक व चाकू से जान से मारने की धमकी दी व उसके साथ जबरदस्ती की.

    बनाया था वीडियो

    विशेष बात यह है कि आरोपी जब भी बलात्कार करता था तो उसकी वीडियो फिल्म बना लेता था. इसके बाद उसे धमकी देता था. यदि नहीं आएगी तो तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा. इस घटना की शिकायत फिर्यादी ने 25 मई 2015 को शहर पुलिस थाने में की. जिससे पुलिस ने भादंवि की धाराएं 376 (क), 506 व आयटीएक्ट 67 दाखिल की. इस प्रकरण की जांच कर पुलिस ने दोषारोपण पत्र न्यायालय के सुपूर्द किया. 

    14 लोगों की गवाही

    सुनवाई के दौरान 14 गवाहदारों के बयान दर्ज किए गए. लेकिन  बयानों में विसंगतियां, पर्याप्त सबुतों का अभाव व कहानी अविश्वसनीय लगने से अंबुले को रिहा कर दिया गया.  आरोपी की ओर से एड.निजाम शेख व एड.विवेक बारापात्रे ने तथा सरकार का पक्ष एड.कैलाश आर. खंडेलवाल ने रखा.