गोंदिया. राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों को शिथिल कर नागरिकों को बड़ी राहत दी है. राज्य के 14 जिलों को छोडकर सभी जिलों में आज 3 अगस्त से दुकानों को खोलने व बंद होने का समय रात 8 बजे तक कर दिया गया है. शनिवार को दुकाने दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेगी व रविवार को पुर्णत: बंद रहेगी. इ
स संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने 2 अगस्त को आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि वायरस फैलने का खतरा है. इसके लिए वायरस का प्रसार रोकने और नियंत्रित करने आपातकालीन उपाय करना जारी रखना अनिवार्य है. इन प्रतिबंधों का कार्यान्वयन राज्य भर में कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ जारी रखा जाएगा.
राज्य के जिलों के लिए 4 जून व 17 जून 2021 को ब्रेक द चेन के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे. इसमें कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, रायगड़ व पालघर आदि जिलों में पाजिटिव मरीजों की संख्या अधिक होने से प्रभावी रोकथाम के लिए कदम उठाने कहा गया जबकि मुंबई व ठाणे जिले में प्रतिबंध कम करने का निर्णय लिया गया है.
इस आदेश में आवश्यक व गैर आवश्यक दुकाने (शॉपिंग व मॉल सहित) सभी सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक खुली रहेगी. इसी तरह रविवार को आवश्यक सभी दुकानों को छोड़कर मॉल बंद रहेंगे. सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान, व्यायामशाला, निजी कार्यालय, कृषि कार्यालय, औद्योगिक, माल का परिवहन, सलून, ब्यूटी पार्लर सप्ताह में 50 प्रश. क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. जबकि यह सेवाएं रविवार को बंद रहेगी.
इसी तरह सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे. राज्य के शिक्षा विभाग व उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश स्कूलों और कालेजों पर लागू होंगे. उल्लेखनीय है कि रेस्टारेंट 50 प्रश.क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है. इसके बाद पार्सल सुविधा शुरू रहेगी. उक्त प्रतिबंध रात 9 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगा. चुनाव, अभियान, रेलियों पर प्रतिबंध रहेगा.