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गोंदिया. ग्रापं के सरपंच के साथ साथ अब उपसरपंच को भी हर माह मानधन देने का निर्णय लिया गया है. इसके पूर्व केवल सरपंच को गांव की जनसंख्या अनुसार मानधन दिया जा रहा था. इसी में अब उपसरपंच को मानधन देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है. गांव के विकास के लिए सरपंच के साथ ही उपसरपंच का भी बड़ा योगदान रहता है. फिलहाल राज्य के सरपंचों को हर माह मानधन मिल रहा है. लेकिन गांव के विकास में उपसरपंच के योगदान को ध्यान में रखकर उन्हें मानधन देने का निर्णय लिया गया था. इसमें कुछ तांत्रिक कारणों से अब तक मानधन का भुगतान नहंी किया गया था.

इस संदर्भ में हेड तैयार करने, मानधन ऑनलाइन भुगतान करने की कार्यप्रणाली तैयार करने आदि सभी प्रक्रिया पूर्ण कर कुल 8 माह का एकसाथ मानधन उपसरपंच के खातों में जमा किया गया है. राज्य में लगभग 28 हजार ग्रापं है. जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने वाली 24 हजार 485 ग्रापं के उपसरपंचों के खाते में मानधन जमा किया गया.

इस तरह रहेगा मानधन का स्वरुप
राज्य शासन ने उपसरपंच के मानधन के लिए मानक बनाए है. इसमें संबंधित गांव की जनसंख्या 2 हजार तक वाली ग्रापं के उपसरपंच को हर माह 1 हजार रु.व 2001 से 8 हजार तक जनसंख्या वाले ग्रापं के उपसरपंच को 1500 रु.तथा 8001 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रापं में कार्यरत उपसरपंच को 2 हजार रु. हर माह मानधन दिया जाएगा.