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गोंदिया. जिले की 189 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने जा रहा है. जिसमें से 37 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव रहा. वहीं अब बचे 152 ग्राम पंचायतों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होना है. 14 जनवरी को चुनाव प्रचार थम गया है. 1,693 जगहों में से 311 जगह निर्विरोध निर्वाचित हो गए है. शेष जगह के लिए 1,351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. इसमें मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कुल 4332 अधिकारी व कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है.

कोरोना के साए में चुनाव होने से कोरोना का संक्रमण टालने के लिए उम्मीदवार व चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की कोरोना जांच अनिवार्य है. इसमें गोंदिया व आमगांव तहसील छोड़कर अन्य तहसीलों में अब तक उम्मीदवार व कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट नहीं कराया है. इस संबंध में कुछ तहसीलदार ने बताया कि कोरोना टेस्ट अनिवार्य नहीं है. अब केवल सिर्फ कुछ दिन शेष है. बावजूद कोरोना टेस्ट की ओर दुर्लक्ष किया जा रहा है.

165 क्षेत्रीय अधिकारियों का चयन

कुल 653 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं. चुनाव निर्णय अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर, बूथ प्रमुख तथा क्षेत्रीय अधिकारी व अन्य सहित कुल 43,32 अधिकारी व कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है. इन कर्मचारियों व अधिकारियों को चुनाव पूर्ण प्रशिक्षण भी दिया गया है. 

कोरोना की दहशत कायम

ग्रापं के चुनाव कोरोना के साए में हो रहे हैं, इसी में कोरोना का संक्रमण टालने के लिए विभिन्न उपय योजना भी की जा रही हैं, इसके लिए प्रति ग्रापं 49 हजार रुपये निधि निश्चित की गई है. जिसमें से प्रति ग्रापं 10 हजार 500 रुपये के अनुसार निधि का वितरण किया गया है. जिससे सेनिटाइजर, मास्क, कोरोना जागृति फलक व कोरोना टेस्ट जैसे कार्य किए जा रहे है. 

मजदूरों को रहेगी 1 दिन की छुट्टी 

चुनाव क्षेत्र की सभी दूकानें व आस्थापना के मजदूरों को वोट करने के लिए वेतन सहित छुट्टी या विशेष सुविधा दी जाए, ऐसी सूचना राÓय चुनाव आयोग ने दी है. जिले की 189 ग्रापं वाले चुनाव क्षेत्र के सभी दूकानें, आस्थापना, निवासी होटल, खाद्यगृह, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम, शाला, महाविद्यालय या अन्य आस्थापना के मजदूरों को मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी किए जाने के आदेश जिलाधीश  ने दिए हैं. उल्लंघन पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

शराब दूकानें रहेगी बंद

गोंदिया. मतदान के दौरान 48 घंटे के लिए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर ड्राई डे घोषित किया गया है. इसे लेकर जिलाधीश दीपक कुमार मीना के आदेश के अनुसार 14 जनवरी को पूरा दिन व मतदान के दिन 15 जनवरी को शाम 6 बजे तक शराब की दूकानें बंद रहेगी. इसी तरह मतगणना के दिन 18 जनवरी को शराब की बिक्री पर रोक लगी रहेगी. इसके लिए ग्रापं क्षेत्र वाले गावों की सूची जारी की गई है. आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.