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नयी दिल्ली. सरकार ने 2018 से बंदूकों के अखिल भारतीय मंजूरी वाले 22,804 लाइसेंस जारी किये और उनमें से अधिकतर, 17,905 लाइसेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को जारी किये गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक जनवरी 2018 से 15 सितंबर 2020 के बीच अखिल भारतीय वैधता वाले कुल 94,400 शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण किया गया जिनमें से 19,238 उत्तर प्रदेश से थे जिसके बाद जम्मू कश्मीर से 14,172 और हरियाणा से 12,230 लाइसेंस थे।

देश भर में एक जनवरी 2018 से इस साल 15 सितंबर तक जारी 22,805 नए शस्त्र लाइसेंसों में से 17,905 जम्मू कश्मीर में जारी किये गए जबकि दूसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश में बस 952 ही नए लाइसेंस जारी किये गए।

इस अवधि में मध्य प्रदेश में 666 नए शस्त्र लाइसेंस जारी हुए तो हिमाचल प्रदेश के लिये 623 और पंजाब के लिये इनकी संख्या 314 थी। गृह मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया कि एक जनवरी 2018 से 15 सितंबर 2020 के बीच रद्द किये गए कुल 2,435 शस्त्र लाइसेंस में से अधिकतम उत्तर प्रदेश (1911) से थे जबकि अन्य राज्यों में रद्द किये गए शस्त्र लाइसेंस की संख्या दहाई में थी।

शस्त्र लाइसेंस शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम 2016 के तहत दिये, नवीकृत और रद्द किये जाते हैं। प्रतिबंधित श्रेणी के हथियारों के लिये अखिल भारतीय वैधता वाले लाइसेंस जहां गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं वहीं मंजूर श्रेणियों के हथियारों के लिये लाइसेंस राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन जारी करते हैं। (एजेंसी)