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    नई दिल्ली. मोदी सरकार 1 अप्रैल से नये श्रम कानून लागू करने जा रही है। डीए (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों को कुछ फायदे और कुछ नुकसान होंगे। नए श्रम कानून के तहत आपका भविष्य निधि (Provident Fund) में अंशदान बढ़ जाएगा लेकिन हाथ में सैलरी कम आएगी। 

    सैलरी की डिटेल्स में होगा बदलाव 

    बता दें कि, संसद से New Wage Code Bill पास हो चुका है। इसे जल्द ही लागु किया जाएगा। नए श्रम कानून लागू होने पर आपकी सैलरी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पीएफ, ग्रैच्युटी( Gratuity), महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), यात्रा भत्ता (Travel Allowance) और किराए के मकान का भत्ता (House Rent Allowance) सबके आंकड़े में बदल होंगे।  

    सभी भत्ते 50 फीसदी से नहीं होंगे ज्यादा 

    नए श्रम कानून में ये प्रावधान है कि महंगाई , यात्रा और किराए के मकान का भत्ता समेत सभी भत्ते कुल मिलाकर 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे। यानी कि अगर आपकी CTC (Cost to Company) 20 हजार रुपये है तो सभी भत्ते मिलाकर 10 हजार से ज्यादा नहीं होंगे।

    बढ़ेगा मूल वेतन

    नए नियमों के अनुसार आपकी CTC में मूल वेतन का हिस्सा 50 फीसदी या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर अभी आपकी सैलरी डिटेल्स में मूल वेतन 50 फीसदी से कम है तो ये जल्द ही बदल जाएगा। नए नियम लागू होने पर आपके मूल वेतन के साथ-साथ आपकी CTC में भी इजाफा किया जा सकता है।  

    हाथ में मिलेगी कम सैलरी

    यदि नए कानून लागु होते है तो, आपकी Take Home Salary घट सकती है क्योंकि जब मूल वेतन 50 फीसदी तक होगा तब उसका 12+12= 24 फीसदी हिस्सा आपके पीएफ खाते में चला जाएगा। CTC का नियम लागू होने के बाद अब ज्यादातर कंपनी अपने PF का अंशदान (12 फीसदी) कर्मचारियों के CTC से ही काटती हैं।  

    पीएफ में अंशदान बढ़ेगा

    तत्कालीन नियमों के अनुसार अभी आपके मूल वेतन से 12 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते में जाता है। जब मूल वेतन CTC का 50 फीसदी हो जाएगा तो पीएफ में अंशदान भी बढ़ जाएगा। 20 हजार की CTC होने पर 10 हजार रुपये मूल वेतन होगा और उसका 12 फीसदी यानी कि 1200 रुपये पीएफ खाते में  जायेगा।  

     ग्रैच्युटी का नियम में होगा बदलाव 

    नए श्रम कानूनों में ग्रैच्युटी के नियमों में बदवाल किए गए हैं। अभी कर्मचारियों को एक ही कंपनी में 5 साल की लगातार नौकरी के बाद ग्रैच्युटी का हक है लेकिन नए कानून में 1 साल तक नौकरी करने पर भी कर्मचारी ग्रैच्युटी के हकदार होंगे।

    आजादी के 73 साल बाद बदल रहे हैं नियम

    बता दें कि, आजादी के बाद जो श्रम कानून बनाए गए थे सरकार इसमें पहली बार कोई बदलाव करने जा रही है। सरकार समय की मांग को देखते हुए इसे सही फैसला बता रही है। सरकार दावा कर रही है कि नए श्रम कानूनों में नियोक्ता (Employer) और कर्मचारी (Employee) दोनों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।