ये सरकारी कर्मचारी समय से पहले होंगे रिटायर, सरकार ने दिए प्रक्रिया शुरू करने के आदेश

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    7th Pay Commission. केंद्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में (Central Government Employees) प्रशासनिक सचिवों को अनुपयोगी कर्मचारियों को रिटायर (Retirement) करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिए हैं। प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान करें जो अनुपयोगी हैं।

    आदेश के तहत ऐसे कर्मचारी जो कि 22 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या फिर 48 साल की उम्र से अधिक हैं। साथ ही ‘काम में अप्रभावी या जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हैं’ उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। गौरतलब ही कि, जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 226 (2) में संशोधन के बाद यह आदेश आया है। इसमें बीते साल ही संशोधन किया गाया था जिसके तहत अनुपयोगी कर्मचारियों के रिटायरमेंट का फैसला लिया गया है। 

    तत्कालीन वित्तीय आयुक्त ने अधिसूचना जारी कर जानकारी दी थी कि, किसी भी कर्मचारी को रिटायर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को या तो तीन महीने पहले नोटिस देना होगा या तीन महीने का भत्ता देना अनिवार्य  होगा।

    मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ‘संशोधन के बाद अबतक अलग-अलग डिपार्टमेंट्स ने कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा पर कोई अभ्यास नहीं किया है। ऐसे में सभी डिपार्टमेंट्स ऐसे कर्मचारियों की पहचान करें जो कि ‘काम में अप्रभावी या जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हैं’ और इन्हें सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए समीक्षा समिति के समक्ष रखेंगे।’