नई दिल्ली: कृषि कानूनों (Agriculture Bill) के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई समिति ने आज दिल्ली में अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में तीनों सदस्य शामिल रहे। बैठक के बाद समिति के सदस्य अनिल घनवट ने कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। शारीरिक बैठक उन संगठनों के साथ आयोजित की जाएगी जो हमें व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन लोगों के साथ आयोजित की जाएगी जो हमारे पास नहीं आ सकते।”
उन्होंने आगे कहा, “अगर सरकार हमारे साथ आना और हमसे बोलना चाहती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम सरकार को भी सुनेंगे। सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारी किसानों को समझाने और हमारे साथ बात करने की है, हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे।”
If the govt wants to come and speak with us, we welcome it. We will hear the Govt too. The biggest challenge is to convince the agitating farmers to come and speak with us, we will try our level best: Anil Ghanwat, member of SC-formed committee on #FarmLaws https://t.co/eh0mAU8se3
— ANI (@ANI) January 19, 2021
किसी समिति से नहीं मिलेंगे
इसके पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने समिति सदस्यों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “हमें नहीं पता, हम गठित समिति की पहली बैठक में नहीं जा रहे हैं। आंदोलन से कोई भी अदालत के पास नहीं गया। अध्यादेश के माध्यम से सरकार विधेयक लाई, इसे सदन में पेश किया गया। यह उसी रास्ते से वापस जाएगा जहां से यह आया था।”
We don’t know, we’re not going (to first meeting of SC-formed committee). Nobody from the agitation approached Court. Govt brought Bill through Ordinance, it was tabled in the House. It’ll go back the same route it came from: Rakesh Tikait, spox, Bharatiya Kisan Union#FarmLaws pic.twitter.com/EW0sqf7GWF
— ANI (@ANI) January 19, 2021
ज्ञात हो कि, कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन को समाप्त करने और बीच का रास्ता निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है। इसी के साथ अशोक गुलाटी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसी के साथ अदालत ने बीकेयू के अध्यक्ष जीतेंद्र सिंह मान, अंतरराष्ट्रीय नीति प्रमुख डॉ. प्रमोद कुमार जोशी और महाराष्ट्र शेतकरी संगठन के अनिल गणवत को सदस्य बनाया है। समिति दो महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी।