नई दिल्ली: SC-ST एक्ट को लेकर हुए संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। एक्ट में संशोधन के बाद अब यह नियम है कि जैसे ही शिकायत मिलेगी वैसे ही पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी तुरंत FIR दर्ज होगी
नई दिल्ली: SC-ST एक्ट को लेकर हुए संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। एक्ट में संशोधन के बाद अब यह नियम है कि जैसे ही शिकायत मिलेगी वैसे ही पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी तुरंत FIR दर्ज होगी और गरफ्तारी भी होगी।
Supreme Court upholds the constitutional validity of SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that ruled out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs. pic.twitter.com/C2LMBwZiO8
— ANI (@ANI) February 10, 2020
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च 2018 को उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के तहत आ रही शिकायत स्वत: FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
उच्चतम न्यायालय के आदेश को बदलने के लिए संसद में इस कानून में संशोधन किया गया साथ ही SC में चुनौती भी दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।