अर्नब गोस्वामी टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ का कर सकते हैं इस्तेमाल – कोर्ट

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नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को कहा कि रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी (Editor-in-Chief Arnab Goswami) अपनी बातचीत या प्रस्तुति के तहत टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ (Nation wants to know) का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने गोस्वामी अथवा एआरजी आउटलाइर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (ARG Outlier Media Private Limited) के खिलाफ बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई याचिका पर यह आदेश दिया।

इसने हालांकि कहा कि यदि गोस्वामी या एआरजी आउटलाइर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी किसी सेवा के ट्रेडमार्क के रूप में ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह के इस्तेमाल के लिए एकाउंट रखने होंगे और ये नियमित तौर पर अदालत में दायर करने होंगे। न्यायमूर्ति जयंतनाथ ने आदेश में कहा, ‘‘यदि टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ की बात है तो इस चरण में वादी (बेनेट कोलमैन) के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता। जैसा कि वादी के विद्वान वकील ने कहा है, प्रतिवादी नंबर 2 इसे किसी भी समाचार चैनल की अपनी बातचीत/प्रस्तुति के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।”

इस बीच, अदालत ने बेनेट कोलमैन समूह के एक आवेदन को स्वीकार कर लिया और इसके पक्ष में तथा प्रतिवादियों द्वारा ट्रेडमार्क ‘न्यूजऑवर’ या ऐसे किसी भी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ अंतरिम राहत प्रदान कर दी जो बेनेट कोलमैन के ट्रेडमार्क ‘न्यूज ऑवर’ से मिलता-जुलता दिखता हो। बेनेट कोलमैन समूह ने वाद दायर कर आग्रह किया था कि गोस्वामी या एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को टाइटल या टैगलाइन के रूप में ‘न्यूजऑवर’ और ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल करने से रोका जाए।

वादी पक्ष ने कहा कि ‘टाइम्स नाउ’ समाचार चैनल वादी द्वारा संचालित है जिसके कई कार्यक्रम खंड हैं। इनमें से एक ‘द न्यूजऑवर’ 2006 में शुरू किया गया था। इसने कहा कि गोस्वामी, जो पूर्व में ‘टाइम्स नाउ’ से जुड़े थे, ने 2016 में इस्तीफा देने के बाद अपना चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ और वेबसाइट ‘रिपब्लिक वर्ल्ड डॉट कॉम’ शुरू कर दी तथा उन्होंने स्वामित्व अधिकार का दावा करते हुए ट्रेड मार्क ‘नेशन वांट्स टू नो’, ‘अर्नब गोस्वामी न्यूजऑवर’ और ‘गोस्वामी न्यूजऑवर संडे’ के लिए आवेदन भी कर दिया।

पत्रकार ने अदालत से कहा कि दोनों समाचार चैनलों के दर्शक शिक्षित और काफी समझदार हैं तथा वे दोनों चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते। उन्होंने दावा किया कि रिपब्लिक टीवी के साथ बेनेट कोलमैन के वैर-भाव को सब जानते हैं और कार्यवाही बदले की मुकदमेबाजी के रूप में शुरू की गई है तथा यह प्रतिवादियों को परेशान करने का प्रयास है। (एजेंसी)