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    राजकोट: गुजरात के राजकोट शहर में कोविड-19 की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बेचने के आरोप में एक प्रयोगशाला एजेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पराग जोशी लोगों को 1500 रुपये में कोविड-19 की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट देता था।

    एक अधिकारी ने बताया कि उप चिकित्सा अधिकारी डॉ. पराग चुनारा की शिकायत के आधार पर जोशी और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन कानून और गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत गांधीग्राम थाने में मामला दर्ज किया गया है।

    उन्होंने कहा कि जोशी घर से नमूने इकट्ठा करने का एक केंद्र चलाता था और लोगों के नमूने लिए बगैर कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट बेचता था।