देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में मंगलवार से कुछ और रियायतों के साथ कोविड कर्फ्यू (Covid Curfew) एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही कुछ छूट भी दी गई हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल (Cabinet Minister Subodh Uniyal) ने कहा कि, अब उत्तराखंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को कोविड की निगेटिव आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन जांच रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
पहले, प्रदेश के मैदानी इलाकों से पहाडी क्षेत्रों में जाने के लिए कोविड जांच रिपोर्ट जरूरी थी। उनियाल ने कहा कि अब राज्य में दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान सप्ताह में छह दिन सुबह आठ बजे से रात के नौ बजे तक खुल सकेंगे।
इससे पहले, दुकानें खुलने का समय सुबह आठ से शाम सात बजे तक था। वाटर पार्क भी अब 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा, पहले दी गयी रियायतें भी कोविड कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी।