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    मणिपुर: मणिपुर सरकार (Government of Manipur) ने कोविड-19 (Covid-19) के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night Curfew) लागू करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव राजेश कुमार( Chief Secretary Rajesh Kumar) ने एक आदेश में बताया कि मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह (Chief Minister N. Biren Singh) की अगुवाई (The Leadership) में कोविड-19 की सलाहकार समिति ने रविवार (Sunday) को फैसला किया कि देशभर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर राज्य में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे (Evening 7 To Morning 5 Curfew) तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

    आदेश में यह नहीं बताया गया कि यह कर्फ्यू कितने दिन लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि मीडियाकर्मियों (Media Persons) और दूरसंचार सेवाओं (Telecommunication Services) एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। बैठक में अंतिम संस्कार एवं विवाह (Cremation and Marriage) जैसे आवश्यक कार्यक्रमों (Programs) को छोड़कर सभी सभाओं पर तत्काल प्रतिबंध (Immediate Ban on Meetings) लगाने का फैसला किया गया।

    अंतिम संस्कार एवं विवाह जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।