Delhi HC and Twitter

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    नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने ट्विटर (Twitter) को लेकर बड़ा आदेश दिया है। गुरुवार को नए आईटी नियमों (New IT Rules) को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि, “सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर भारत के नए आईटी नियमों  उल्लंघन करता है तो उसपर कार्यवाई की जाए।”

    अदालत ने अपने आदेश में कहा, “अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी नियमों का उल्लंघन करता है तो केंद्र ट्विटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।” अदालत के इस आदेश के बाद ट्विटर की मुश्किलें बढ़ सकती है। 

    वहीं शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के सवाल पर सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि, अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन स्थाई अधिकारी के लिए उस कुछ और समय चाहिए। जिस पर अदालत ने पूछा कि, अभी तक केवल तीन अधिकारियों की ही नियुक्ति क्यों की गई?

     हलफनामा दाखिल करे कंपनी 

    इसी के साथ अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि, अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में दो दिन में एक हलफनामा दाखिल करें, जिससे जवाबदेही तय किया जा सके। इसी के साथ कोर्ट ने मामले को 28 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया है। 

    ज्ञात हो कि , नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और मोदी सरकार आमने-सामने हैं। केंद्र सरकार ने फरवरी 25 2021 नए आईटी नियमों का ऐलान किया था, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक नोडल अधिकारी, शिकायत अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा गया था।  नियमों में साफ था कि ये तीनों अधिकारी भारतीय और कंपनी के अधिकारी होने चाहिए। 

    सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया। इन नए नियमों फेसबुक, गूगल सहित सभी कंपनियों ने मान लिया, लेकिन ट्विटर लगातार इसमें आना कानी कर रहा था।