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    नयी दिल्ली. आज डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने फ्लाइट्स में चलने वाले यात्रियों के लिए नए नियम यानी SOP जारी कर दी है। अब DGCA ने यह साफ निर्देश दिये हैं कि अब यात्रियों को हवाई जहाज में सफर करते समय सभी COVID-19/CORONA प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा।

    इनमें मास्क पहनना और सोशल डिस्‍टेंसिंग (Social Distancing) रखना प्रमुख रूप से शामिल है। अब यदि कोई भी यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जा सकता है और चेतावनी के बाद उन पर जरुरी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। 

    DGCA के नए नियम (SOP) इस प्रकार हैं:

    • अब सभी यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान हर समय अपना मास्क पहनना जरुरी होगा और सोशल डिस्‍टेंसिंग के जरुरी मानदंडों को बनाए रखना होगा। केवल हच अपरिहार्य कारणों या एक्‍सेप्‍शनल कंडीशंस को छोड़कर ही मास्‍क नाक से नीचे नहीं जाने पायेगा। 
    • इसके साथ ही हवाई अड्डे के प्रवेश पर तैनात पुलिस कर्मी या CISF के जवान अब यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी को भी बिना मास्क पहने हवाई अड्डे के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति न हो। CASO और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों को अब इस जरुरी बात को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना होगा। 
    • वहीं अब हवाई अड्डे के निदेशक / टर्मिनल प्रबंधक, यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री ठीक से अपना मास्क पहने हों और हवाई अड्डे के परिसर के अन्दर हमेशा सोशल डिस्‍टेंसिंग का नियम बनाए रखें।
    • यदि कोई भी यात्री COVID – 19 प्रोटोकॉल को तोड़ता नजारा आ रहा है, तो उसे उचित चेतावनी के बाद वहां मौजूद सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। 
    • अब यदि उड़ान के समय विमान में, कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सही ढंग से मास्क नहीं पहनता मिलेगा, तो उसे टेक-ऑफ से पहले ही डी-बोर्ड यानी उतार दिया जाएगा।

    इसके साथ ही अब यदि विमान में कोई भी यात्री अपना मास्क पहनने से इनकार करता है या बार-बार चेतावनी के बाद भी COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता दीखता होगा, तो ऐसे यात्री को ‘Unruly Passenger’ की कैटेगरी में भी डाल दिया जाएगा और संबंधित एयरलाइन ऐसे यात्री को अपने तय नियमों के अनुसार ही बर्ताव या ट्रीट करेंगे।