नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate) ने देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज (Cryptocurrency Exchange) को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है। एक्सचेंज को यह नोटिस 2,790 करोड़ रुपये के लेनदेन में कथित रूप से विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के लिए जारी किया गया है। इस एक्सचेंज वजीरएक्स की स्थापना दिसंबर, 2017 में कंपनी जन्माई लैब्स प्राइवेट लि. के तहत हुई थी। इसे घरेलू क्रिप्टोकरेंसी स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया गया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच के बाद जो नोटिस जारी किया गया है उसमें एक्सचेंज के निदेशक निश्चल सेठी और हनुमान महात्रे का भी नाम है। ईडी ने कहा कि एक ‘चीनी के स्वामित्व’ वाली गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग ऐप से संबंधित मनी लांड्रिंग की जांच के दौरान उसे कंपनी के इस लेनदेन की जानकारी मिली।
ED has issued Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 for transactions involving crypto-currencies worth Rs. 2790.74 Crore.
— ED (@dir_ed) June 11, 2021
ईडी ने कहा कि यह कारण बताओ नोटिस 2,790.74 करोड़ रुपये के लेनदेन के संदर्भ में है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जांच में यह तथ्य सामने आया कि चीन के नागरिकों ने भारतीय रुपये की जमा को क्रिप्टोकरेंसी टीथर (यूएसडीटी) में बदलकर 57 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई का धनशोधन किया। बाद में इसे बाइनेंस (केमैन आइलैंड में पंजीकृत एक्सचेंज) वॉलेट को स्थानांतरित कर दिया गया। बाइनेंस ने 2019 में वजीरएक्स का अधिग्रहण किया था।
ईडी का आरोप है कि वजीरएक्स ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिये व्यापक लेनदेन की अनुमति दी। वजीरएक्स ने धन शोधन रोधक कानून और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) और साथ में फेमा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जरूरी दस्तावेजों को जुटाए बिना इनकी अनुमति दी।