Election Commission

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नई दिल्ली: केंद्रीय चुनाव आयोग (Election Commission) ने बुधवार को राजनीतिक दलों को लेकर अधिसूचना जारी की है. जिसमे चुनाव प्रचार (Campaigning) के दौरान कोरोना निर्देशों (Corona Guidelines) का पालन करने कहा है. बुधवार को जारी इस अधिसूचना में  लिखा है कि, “चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित रैलीयों में पार्टियों और उम्मीदवारों की ओर से ढिलाई बरतने के प्रति आयोग गंभीर है.”

ज्ञात हो कि नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में बिहार विधानसभा के साथ सात राज्यों के 58 सीटों पर उपचुनाव होने वालें हैं. जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं. लेकिन इस दौरान कोरोना वायरस के लिए बनाएं नियमों की सरे आम धज्जियाँ उड़ाई जारही है. नेता के साथ साथ कार्यकर्ता और रैलीयों में शामिल होने वाले लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टन्सिंग का पालन किए दिखाई देरहे हैं. हजारों की संख्या में लोग एक ही जगह पर एकत्रित हो रहें हैं.

आयोग द्वारा बनाए नियम:

  • चुनाव में डोर-टू-डोर अभियान प्रतिबंधों के अधीन है। उम्मीदवार सहित सिर्फ पांच लोगों को डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें सुरक्षा कर्मियों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है। 
  • वाहनों के दो काफिले के बीच का अंतर 100 मीटर के अंतराल के बजाए आधा घंटा होना चाहिए।
  • हर व्यक्ति चुनाव-संबंधी हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा।
  • सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
  • हर बूथ पर सैनेटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराना होगा। 
  • बूथ और मतगणना केंद्र के रूप में बड़े हॉल को चुना जाना चाहिए ताकि सामाजिक डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जा सके।
  • नामांकन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होगा। शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकता है।
  • उम्मीदवार जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं हालांकि नकद जमा कराने का विकल्प भी होगा।
  • नामांकन जमा करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति ही जा सकते हैं। इस  दौरान केवल दो वाहनों की अनुमति होगी।
  • डिजिटल तरीके से ही प्रचार किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। 
  • मतगणना हॉल में सात से ज्यादा मतगणना टेबल की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसलिए, एक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए तीन से चार हॉल लिए जा सकते हैं
  • बिहार के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या अब 1,500 से बजाय  1,000 होगी।
  • चुनाव रैली के दौरान 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे.