Supreme court
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नयी दिल्ली. अभी आ रही खबर के अनुसार ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  वे मामले की सुनवाई बुधवार को करेंगे। दरअसल आज गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली में निषेधाज्ञा लगाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे मामले की सुनवाई अब बुधवार को करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली में कौन आएगा-कौन नहीं, ये दिल्ली पुलिस ही तय करेगी।

आज उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला लेने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली रैली अथवा गणतंत्र दिवस पर समारोहों एवं सभाओं को बाधित करने की कोशिश करने अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार हैं।

न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन भी इस पीठ में शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘‘क्या उच्चतम न्यायालय यह बताएगा कि पुलिस की क्या शक्तियां हैं और वह इनका इस्तेमाल कैसे करेगी? हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए।” पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को बताया कि मामले में आगे की सुनवाई 20 जनवरी को होगी। पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली में प्रवेश का मामला न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी।” उसने कहा, ‘‘अटॉर्नी जनरल, हम इस मामले की सुनवाई स्थगित कर रहे हैं और आपके पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है।”