Driving License Renewal: Modi Government extends validity of driving license, vehicle documents till September
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    नई दिल्ली. यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस (Online Driving License) बनाने का सोच रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर या झारखंड में रहते हैं तो आप बेहद आसान तरीके से लाइसेंस बना सकते हैं। इन राज्यों में डीएल बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा मौजूद है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ना होगा। 

    इन राज्यों में डीएल टेस्ट बनवाने के लिए आप अपनी सुविधानुसार समय स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने के लिए आवेदक को टेस्ट के लिए एक तारीख दी जाती है। आवेदन अपनी पसंद के अनुसार तारीख ले सकते हैं, जिस दिन आप टेस्ट के लिए जा सकते हैं वो डेट डाल दें।

    आवेदन को स्लॉट बुक करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। आवेदक को एक ऑनलाइन टेस्ट पास करना होता है, जिसके बाद लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। जिसमें ट्रांसपोर्ट से जुड़े 10 सवाल पूछे जाते हैं। आवेदन को इन प्रश्नों के उत्तर 10 मिनट में देना होता है। सही जवाब में काम से काम 6 उत्तर देने होते है  तभी आवेदक को टेस्ट में पास माना जाता है। आवेदन को इसका मेल भी किया जाता है। उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेकर आवेदक को आरटीओ ऑफिस में जाना होता है। वहां जाकर उन्हें फोटो और संबंधित डॉक्यूमेंट्स की हार्डकॉपी जमा करना होता है। प्रोसेस के कुछ दिन बाद आवेदक को डीएल मिल जाता है।