खुशखबरी : इमरजेंसी इलाज के लिए नई सुविधा, पीएफ से निकाल सकते हैं 1 लाख रुपये

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    नई दिल्ली : इमरजेंसी हमें कभी बताकर नहीं आती, कोरोना महामारी में कभी भी किसी को पैसे की जरुरत पड़ सकती है। कोरोना काल में कब किसे इमरजेंसी में बड़ी रकम की जरूरत पड़ जाए, कह नहीं सकते। इन्हीं जरूरतों का ख्याल करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 6 करोड़ के करीब पीएफ खाताधारकों (PF Subscribers) को नई सुविधा दी है। इसके तहत मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपात जरूरत के तहत घंटे भर में ही एक लाख रुपये आप आपने खाते से निकाल सकते हैं। तुरंत ही अस्पताल में भर्ती होने पर मेडिकल एडवांस (PF medical advance) के तौर पर यह रकम दी जाएगी। इस अग्रिम धनराशि के लिए अंशधारकों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। 

    आसान है प्रक्रिया 

    आपको बता दें कि ईपीएफओ का यह नियम 1 जून से प्रभावी हो गया है। यह कोरोना वायरस समेत सभी तरह की बीमारियों के लिए उपलब्ध होगा। ईपीएफओ पहले भी अपने खाताधारकों को इलाज के लिए रकम मुहैया कराता था, लेकिन पहले यह इलाज पर खर्च हुए बिल और तमाम कागजी दस्तावेजों को जमा करने और लंबी भागदौड़ के बाद ही मिल पाता था।  लेकिन अब चिकित्सा खर्च के किसी बिल या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आप सीधे आवेदन कर अपने खाते में यह रकम पा सकते हैं। 

     UAN को आधार कार्ड लिंक है जरूरी 

    गौरतलब है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने भविष्य निधि खाताधारकों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत की है। सरकार ने ईपीएफओ के तहत जीवन बीमा की राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है। इसके लिए पीएफ खाताधारकों पर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं डाला जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने सभी अंशधारकों से UAN को आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसके लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। 

    बढ़ा सामाजिक सुरक्षा का दायरा 

    अगर पीएफ अंशधारक समय सीमा के भीतर यूएएन को आधार से नहीं जुड़वाते हैं, तो उन्हें कई सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। सरकार ने नए श्रम कानून सुधारों के तहत पीएफ अंशदान के नियमों में भी बदलाव किया है। इसके तहत टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन पीएफ में आपकी बचत बढ़ जाएगी। नए श्रम सुधारों के तहत सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया है।