हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही

Loading

  • पंजाब सरकार राज्य में कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम
  • मार्ग खोलने और किसानों को हटाने के लिए लिए जाने वाले सभी उपायों की जानकरी दे
  •  ट्रेनों और रेल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती तब तक केंद्र रेलगाड़ियां नहीं

पंजाब सरकार एक ओर केंद्र पर राज्य में रेल गाड़ी नहीं चलने का आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वह रेल मार्ग को खाली कराने में पूरी तरह नाकाम हुई है

चंडीगढ़: किसान बिल (Agriculture Bill) के विरोध में पंजाब (Punjab) में चल रहे किसान आंदोलन (Farmer Strike) को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने पंजाब सरकार (Panjab Government) को जम कर फटकार लगाई है. बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, “पंजाब सरकार राज्य में कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम हुई है, अगर वह स्थिति को संभाल नहीं सकती तो बता दे हम हम आदेश जारी करते हुए लिख देंगे कि सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही.”

ज्ञात हो कि पंजाब के किसान बिल को लेकर पिछले एक महीने से आंदोलन किया जा रहा है. किसान रेल पटरियों पर बैठे हैं. जिसके वजह से पंजाब में रेल सेवा पूरी तरह ठप है. किसान यात्री ट्रेन के साथ साथ माल गाड़ियों को भी नहीं जाने दे रहे हैं. जिसके वजह से जरुरी सामान की आपूर्ति में बड़ा बाधा उत्पन्न हो गई है. इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था. जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की.

ट्रैक खाली फिर भी संचालन नहीं 

सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, “सरकार ने ट्रैक पूरी तरह खाली कारवा दिया है.” इस दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, “ट्रैक पूरी तरह खाली होने के बाद भी रेल मंत्रालय ट्रेनों का संचालन नहीं कर रहा है.”

पंजाब सरकार रेल मार्ग को खाली कराने में पूरी तरह नाकाम

अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए अतिरिक्त प्रधान पब्लिक प्रोसेक्यूटर सत्यपाल जैन ने कहा, “पंजाब सरकार एक ओर केंद्र पर राज्य में रेल गाड़ी नहीं चलने का आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वह रेल मार्ग को खाली कराने में पूरी तरह नाकाम हुई है.’

उन्होंने आगे कहा, “मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मालगाड़ी और यात्री गाड़ी सेवा आरंभ करने की मांग की था. जवाब में गोयल ने राज्य सरकार को पहले रेल ट्रैक खाली करवाने व रेल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चत करने को कहा था.”

जब तक सुरक्षा नहीं, संचालन नहीं

जैन ने कहा कि पंजाब सरकार ट्रैक खालीहोने का दावा कर रही है, लेकिन कई जगह पर किसान मार्गों पर बैठे हैं और मालगाड़ियों को रोक रहे हैं। किसान मालगाड़ियों में पेट्रो पदार्थ भी नहीं ले जाने दे रहे.” केंद्र ने कहा कि,” जब तक पंजाब सरकार ट्रेनों और रेल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती तब तक केंद्र रेलगाड़ियां नहीं चला सकती.”

पंजाब सरकार मार्ग खोलने का उपाय बताएं 

अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को इस मसले को बैठकर हल करने का आदेश दिया है. इसी के साथ पंजाब सरकार को अगली सुनवाई में मार्ग खोलने और किसानों को हटाने के लिए लिए जाने वाले सभी उपायों की जानकरी देने का आदेश दिया है.