नई दिल्ली: शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध मेंशुरू प्रदर्शन को लेकर, दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "प्रदर्शन के नाम पर आप सड़क कैसे अवरुद्ध कर
नई दिल्ली: शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में शुरू प्रदर्शन को लेकर, दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, " प्रदर्शन के नाम पर आप सड़क कैसे अवरुद्ध कर सकते हैं?". वही मामले पर अदालत नें केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर १७ फरवरी तक सुनवाई टाल दी.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कौल ने कहा "विरोध लंबे समय से चल रहा है, आप एक सार्वजनिक सड़क को कैसे रोक सकते हैं?" उन्होंने कहा, " लोगों को विरोध करने का हक़ है, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए किसी अन्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए."
शाहीन बाग़ में शुरू विरोध को तुरंत हटाने की ममग पर अदालत ने कहा, " वह सभी पक्षों को बिने सुना कोई निर्णय नही दे सकतें है." जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर किया.”
गौरतलब है कि, पिछले 12 दिसंबर से शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में शुरू प्रदर्शन शुरू है. प्रदर्शनकारियों ने वह से गुजरनेवाली सड़क को अवरुद्ध कर के रखा है. जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है. दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा परेशानी में है. जहा वह 15 मिनट में पहुच जाते थे वही अब उन्हें दो घंटे लगते है.