कर्मचारी इमरजेंसी में निकाल सकते हैं PF से ऑनलाइन पैसे, जानें प्रोसेस

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    नई दिल्ली. कंपनियों में नौकरी वाले कर्मचारियों का नियमानुसार वेतन का कुछ हिस्सा कटता है जो पीएफ खाते (Provident Fund) में जमा होता है। वहीं इसका दूसरा हिंसा कंपनी को जमा करना होता होता। कर्मचारियों (Employees) के रिटायरमेंट के बाद जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएफ (Provident Fund) होता है। यदि कर्मचारियों को पैसे की किल्लत है या इमरजेंसी में वह पैसे निकलना चाहताहै तो ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स को पीएफ (PF) खाते से एक तय राशि निकालने की इजाजत दे रखी है। तो चलिए जानते  ऑनलाइन पैसे निकलने के लिए कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन।

    ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए करें अप्लाई

    • ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। 
    • मैनेज (Manage) पर क्लिक करें। केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें। 
    • ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें। एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, इसमें आपका नाम, जन्मतिथि और आधार के आखिरी चार अंकों की जानकारी होगी। इस पेज पर आपके बैंक खाते की जानकारी भी होगी। यहां अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक डालें और verify पर क्लिक करें।
    • बैंक खाते के चार अंकों का वेरिफिकेशन होने के बाद अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।
    • इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से PF advance (Form 31) सेलेक्ट करें। अगले ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीएफ निकालने की वजह कोरोना महामारी बताने के लिए Outbreak of pandemic (COVID-19) का चुनाव करें। इसके बाद जितने पैसे निकालने हैं वह रकम लिखें और साथ ही अपने चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें। यहां अपना एड्रेस भी लिखें।
    • आपके आधार से लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे अगले पेज में लिखें। ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ ही आपका क्लेम फॉर्म जमा हो जाएगा

    पीएफ से ऐसे निकले एडवांस 

    • ‘I Want To Apply For’ में जाएं।
    •  यहां full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के ऑप्शन का चुनाव करें। 
    • EPFO एसएमएस के जरिये देगा पीएफ ट्रांसफर की जानकारी
    • फॉर्म भरने के करीब 5 से 10 दिन में ईपीएफओ पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए भी मिल जाएगी। 

    पीएफ निकालने से पहले जाने नियम

    • अगर आपका ईपीएफ खाता आधार से लिंक है तो ही आप ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
    •  अकाउंट होल्डर का यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए
    • आधार नंबर वेरिफाइड होना चाहिए और यूएएन से लिंक होना चाहिए
    •  यूएएन (UAN) के साथ सही बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लिंक होना चाहिए। ईपीएफओ ने एक ट्वीट करके सभी अकाउंट होल्डर्स से  सही बैंक डिटेल्स लिखने के लिए कहा था।