IMA Scam

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नयी दिल्ली. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चार हजार करोड़ रुपये के आई-मॉनिटरी एडवाइजरी (आईएमए) घोटाला मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों महानिरीक्षक हेमंत निंबालकर और उपायुक्त रैंक के अजय हिलोरी समेत 28 आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है।

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में दायर अपने पूरक आरोप पत्र में सीबीआई ने मामले में आईएमए के प्रबंध निदेशक मंसूर खान और बेंगलुरु नॉर्थ सब डिवीजन के तत्कालीन सहायक आयुक्त एलसी नागराज सहित अन्य को भी आरोपी बनाया है।

इसके अलावा, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (सीआईडी) ईबी श्रीधर, कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस थाने के निरीक्षक और एसएचओ एम रमेश और थाने के उप-निरीक्षक पी गौरीशंकर को भी आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार के राजस्व अधिकारियों के साथ बेंगलुरु के पुलिस अधिकारियों ने आईएमए द्वारा प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं में पूछताछ और जांच पड़ताल को बंद कर दिया था।

सीबीआई के प्रवक्ता आर के गौड़ ने कहा, “आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने केपीआईडीएफई अधिनियम 2004 समेत कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई नहीं की बल्कि इसके बजाय क्लीन चिट दे दी और कहा कि उक्त निजी कंपनी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं थी। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त कंपनी की अवैध गतिविधियां बेरोकटोक जारी थीं और कई हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए थे।”