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    नई दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar card) आम नागरिक के लिए आज एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक (Pan-Aadhaar Link) है? यदि नहीं तो जल्द ही आप इसे लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर 31 मार्च 2021 के बाद आपका पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसके इस्‍तेमाल पर 10  हजार रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यही नहीं 31 मार्च से पहले कई काम आपको निपटाना बेहद जरूरी है। अगर आपने ये काम समय रहते पूरे नहीं किए तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।  

    कारोबारी साल 2019-20 (Assesment Year 2020-21) के लिए देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है।  नियमों के अनुसार किसी भी कारोबारी साल के लिए ITR फाइल करने की तय समयसीमा खत्‍म होने के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन देरी से रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना होता है। 

    15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए Advance Tax की चौथी किस्त जमा करना जरूरी है। इनकम टैक्‍स कानून के तहत जिस भी करदाता की टैक्‍स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्‍यादा है तो उसे 4 किस्‍तों में एडवांस टैक्स देना होता है। 5 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्‍स देना पड़ता है। हालांकि इसमें सीनियर सिटीजन जिनकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है उनको छूट दी गई है।

    कारोबारी साल 2019-20 के लिए वार्षिक GST Return दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले रिटर्न भरने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी।

    बता दें कि इस तारीख में पहले बदलाव हुआ था। इनकम टैक्स विभाग ने Direct Tax विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च और पेमेंट के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी थी। इस स्‍कीम के तहत टैक्स विवादों के निपटारे की कोशिश की जाती है।