नयी दिल्ली. नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने सोमवार को कहा कि केवल उन चालक दल के सदस्यों को अनिवार्य 14 दिवसीय गृह पृथक-वास में भेजा जाएगा, जो उड़ान में सवार कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 जून को एयरलाइनों से कहा था कि वे तय कर सकते हैं कि चालक दल के सदस्यों के लिए गृह पृथक-वास की आवश्यकता है या नहीं, यदि उड़ान में सवार कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है।
यात्रियों के बीच कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण विमान के चालक दल की कमी को लेकर जून में पहले एयरलाइनों द्वारा चिंता जताई जाने के बाद मंत्रालय ने छूट दी थी। हालांकि, सोमवार को विमानन नियामक ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘उन चालक दलों, जो उड़ान संचालन के दौरान कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, को गृह पृथक-वास में रहना अनिवार्य होगा।”