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जम्मू.  जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) उच्च न्यायालय (High Court) ने शुक्रवार को रोशनी भूमि योजना में कथित घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने योजना में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी लेने और हर आठ सप्ताह में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा है। एकजुट जम्मू संगठन के याचिकाकर्ता अंकुर शर्मा ने आरोप लगाया कि घोटाले में राज्य के खजाने को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अब तक इस मामले की जांच कर रहे जम्मू के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 17 प्राथमिकी दर्ज की थीं।