Hyderbad Lockdown
File Photo : PTI

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया हैं। इसी के साथ नई गाइड लाइन भी जारी कर दी हैं।  जिसमे जान और जहान दोनों को बचाने के लिए कई प्रकार की रियायते देने का निर्णय लिया हैं। 

अनलॉक 1 में जारी किये निर्देश के अनुसार:-  

  • पहला चरण: सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा के स्थान, होटल, रेस्टोरेंट अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में सरकार दिशानिर्देश जारी करेंगे। 
  • द्वितीय चरण: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। उसके पहले राज्य सरकार छात्रों के माता पिता और स्टेकहोल्डर से बात करेंगे उसके बाद जुलाई में निर्णय देंगे। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश जारी करेंगे।
  • तृतीया चरण: तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सरकार इसको नियंत्रित कर सकती हैं। 
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू। 
  • फेस मास्क को कार्यालय, सार्वजनिक स्थल और यात्रा के दौरान पहनना अनिवार्य होगा। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए निर्देशों को पालना करना होगा। 
  • सार्वजनिक स्थलों पर छह फ़ीट की दुरी रखना होगा ।
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूँकना वर्जित होगा, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसपर राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित कार्यवाही की जाएगी। 
  • कन्टेनमेंट जोन के बाहर दुकानों की खुलेंगी। जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश जारी करेंगे। 
  • 65 वर्षीय से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चे घरों से बाहर ना निकले। जब बहुत जरुरी हो तभी घरों से बाहर निकले।