Ministry of Home Affairs has issued guidelines for hotels, restaurants and religious places

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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉक डाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया हैं. लें इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को रोकने के लिए लॉक डाउन से बहार निकलने के लिए सरकार ने चरणों के तहत निकलने का प्लान तैयार किया गया हैं, जिसको ‘अनलॉक 1’ नाम दिया गया हैं. जिसके तहत 8 जून से कन्टेनमेंट जोन को छोड़ कर अन्य सभी जगह शर्तों के साथ फिर से दुकानों, होटलों, मॉल और मंदिरों को खोला जाएगा.  

इसी को लेकर केंद्रीय स्वस्थ्य मंत्रालय ने अपने नए दिशा निर्देश जारी किया हैं. 

होटलों , रेस्टोरेंट के लिए निर्देश:-

  • मॉल के अंदर सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. 
  • मास्क को पहनना अनिवार्य होगा. 
  • डाइन-इन की जगह टैक्वाइज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खाद्य वितरण कर्मियों को चाहिएग्राहक के दरवाजे पर पैकेट छोड़ दें.
  • खाने के पैकेट को सीधे न सौंपें.  
  • होम डिलीवरी के लिए कर्मचारियों को रेस्तरां द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.
  • केवल स्पर्शोन्मुख स्टाफ और संरक्षक की अनुमति होगी.
  • सभी कर्मचारी और संरक्षक केवल फेस कवर / मास्क का उपयोग करते हुए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
  • रेस्तरां के अंदर हर समय कवर / मास्क पहना जाना चाहिए.
  • COVID-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर / स्टैंड / एवी मीडिया प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया.
  • क्लॉथ नैपकिन के बजाय, अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग किया जाना चाहिए.
  • कतार को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त दूरी के साथ विशिष्ट चिह्न बनाए और परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित किया जा सके. 
  •  संरक्षकों, कर्मचारियों और माल/आपूर्ति के लिए अलग से प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो. 
  • बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी हो बनाए रखा गया। रेस्तरां में, बैठने की क्षमता का 50% से अधिक की अनुमति नहीं है.

धार्मिक स्थलों के लिए जारी नियम: 

  • प्रवेश के लिए अनिवार्य हाथ स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल है स्क्रीनिंग के प्रावधान होना चाहिए. 
  • परिसर में केवल विषम व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी.
  • फेस कवर / मास्क का उपयोग करने पर ही सभी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
  • कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे. वीडियो भी चलाना होगा.
  • जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे.
  • परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग द्वार का प्रयोग करें.
  • परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ, पांव पानी और साबुन से धोने होंगे. 
  • मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. 
  • भजन के कार्यक्रम समूह में बैठकर नहीं कर सकेंगे. ऑडियो कैसेट के जरिए भजन चला सकेंगे.
  • एक चटाई पर ज्यादा लोगों को बैठने की मनाही है. हर किसी को खुद की चटाई साथ ले जानी होगी.

शॉपिंग मॉल के लिए जारी दिशा निर्देश: 

  • सामाजिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती की जाएगी जिससे बनाए नियमों को लागु किया जा सके.
  • खरीदारी में आपूर्ति, माल और सामान को संभालते समय आवश्यक सावधानियां  सुनिश्चित किया जाए। उचित कतार प्रबंधन और कीटाणुशोधन इंतजाम किया गए.
  • दुकान के अंदर ग्राहकों की संख्या कम से कम रखी जाए, ताकि भौतिक दूरी के मानदंड रखरखाव हो सके.
  • लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा.
  • एयर-कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए, CPWD के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा. इंटर एलिया जोर देती है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30oC की सीमा में होना चाहिए.
  • परिसर के भीतर प्रभावी और लगातार स्वच्छता बनाए रखा जाएगा.
  • शौचालय, पीने और हाथ धोने के स्टेशनों / क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें.