Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया और मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजा। File Photo

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    नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) ने नारदा मामले (Narada Sting Case) में कलकत्ता हाई कोर्ट (Kalkatta High Court) के जिसमें टीएमसी नेताओं को घर में नजर बंद करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका को वापस लिया है। 

    सुनवाई करते हुए जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि, इस मामले पर अभी हाईकोर्ट की पांच बेंच वाली पीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे में सीबीआई सहित चारों नेताओं को अपने हर मुद्दे हाई कोर्ट के सामने उठानी होंगी।

    ज्ञात हो कि, पिछले दिनों हाई कोर्ट ने सीबीआई को झटका देते हुए चारों नेताओं को जेल के बजाय घर में नजरबंद करने का आदेश दिया था। जिसके विरोध में जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

    क्या है नारदा मामले?

    ज्ञात हो कि, 2016 में नारदा न्यूज़ ने टीएमसी नेताओं का स्टिंग किया था। जिसमें नेताओं को फेक कंपनियों के नाम फायदा पहुंचने के लिए पैसे लेते हुए दिखाई दिए। यह स्टिंग सामने आने के बाद 2017 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई से करने का आदेश दिया, जिसके पश्च्यात एजेंसी ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी।