नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी (Sumedh Singh Saini) को 1991 के एक कनिष्ठ अभियंता की कथित हत्या (Murder) से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत (Intrim Bail) दे दी।
Supreme Court grants anticipatory bail to former Punjab Director General of Police Sumedh Singh Saini, in a case related to alleged abduction and murder of a junior engineer Balwant Singh Multani in 1991 pic.twitter.com/jppo6kuiqe
— ANI (@ANI) December 3, 2020
न्यायमूर्ति अशोक भूषण , न्यायमूर्ति आर.सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की एक पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सैनी की अपील को स्वीकार किया, जिसमें अदालत ने 29 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के सैनी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दे।
उच्च न्यायालय ने आठ सितम्बर को सैनी के, मुल्तानी की कथित हत्या के मामले में अग्रिम जमानत सहित दो आवेदन खारिज कर दिये थे। बलवंत सिंह मुल्तानी के गायब होने के 1991 के मामले में जालंधर में रहने वाले उसके रिश्तेदार पलविन्दर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ मई महीने में मामला दर्ज किया गया।