दिल्ली हाई कोर्ट से जूही चावला को झटका; 5G टेक्नॉलजी के खिलाफ याचिका खारिज, लगा 20 लाख का जुर्माना

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    नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला (Bollywood actress Juhi Chawla) पिछले काफी समय से 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर सुर्खियों में थीं। जहां आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अभिनेत्री को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जूही चावला द्वारा 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मुकदमे को खारिज कर दिया है और जूही पर 20 लाख रुपये का हर्जाना लगाया।

    जूही की याचिका में दावा किया गया था कि 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और उन पर जुर्माना लगाया जाता है।

    कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, “जूही चावला की याचिका खामियों और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाली। इससे अदालत का समय खराब हुआ। यह मुकदमा सिर्फ प्रचार के लिए दायर किया गया।”

    कोर्ट ने यह भी कहा कि, “जूही चावला ने सोशल मीडिया खाते पर सुनवाई का वेब लिंक साझा किया, जिससे अज्ञात लोगों ने सुनवाई में बाधा पैदा की।”

    अभिनेत्री की याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि, “इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। अभिनेत्री इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वो भी जमा करें।”