नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केरल (Kerala) के दो मछुआरों (Fishermen) को केरल तट के निकट फरवरी 2012 में मार डालने के मामले में आरोपी दो इतावली नौसैनिकों (Italian Marines) के खिलाफ भारत (India) में चल रहे आपराधिक मामले को बंद करने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कार्यवाही रद्द कर दी है।
पीठ ने कहा कि, भारत द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता (इंटरनेशनल आर्बिटल अवॉर्ड) के अनुरूप, केरल के दो मछुआरों की हत्या के मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि, इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति दी गई है जो ‘‘उचित और पर्याप्त” है।
Supreme Court in its order today closed all the proceedings in India against two Italian Marines, Massimiliano Latorre and Salvatore Girone, accused of killing two fishermen off the Kerala coast in 2012. pic.twitter.com/pmsTQ80UOb
— ANI (@ANI) June 15, 2021
न्यायालय ने कहा कि इस राशि में से, केरल के दोनों मछुआरों के वारिसों के नाम पर चार-चार करोड़ रूपये जमा करवाए जाएं तथा बाकी के दो करोड़ रूपये नौका मालिक को दिए जाएं । उल्लेखनीय है कि फरवरी 2012 में भारत ने आरोप लगाया था कि इटली के ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी एनरिका लैक्सी पर सवार दो नौसैनिकों ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों को मार डाला।