नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत दे दी हैं। न्यायालय ने राहुल की माफी को मंजूर कर लिया हैं। साथ ही ऐसी गलती दोबारा न हो इस बात पर ध्यान
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत दे दी हैं। न्यायालय ने राहुल की माफी को मंजूर कर लिया हैं। साथ ही ऐसी गलती दोबारा न हो इस बात पर ध्यान देने के आदेश भी दिए हैं। न्यायालय ने साफ कह दिया कि अब राहुल के खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना चाहिए। कोर्ट को राजनीति विवाद में घसीटना गलत है। राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी। हमने माफी मंजूर कर ली है।
The Supreme Court says “Mr Rahul Gandhi needs to be more careful in future” for attributing to the court his remarks. https://t.co/MjG0POUVfj
— ANI (@ANI) 14 November 2019
राहुल गांधी की ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने (राहुल गांधी) कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय के बयानों को राजनीति से जोड़ दिया है।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राहुल गांधी ने बयान जानबूझ कर बार-बार दिया था। अपने बयान के लिए राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी। राहुल गांधी की माफी को मंजूर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में लोग ज्यादा सतर्क रहें और ऐसी गलती न दोहराएं।