अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की शिकायत पर अदालत ने केन्द्र से मांगा जवाब

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह (Rakulpreet Singh) की उस शिकायत पर मंगलवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Information & Broadcast Ministry), भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) (PCI) और समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) (NBA) से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने मीडिया द्वारा रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से संबंधित मादक पदार्थ (Drugs) मामले से उनका नाम जोड़े जाने पर रोक लगाने की अपील की है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने तीनों से पूछा है कि उन्होंने रकुल की शिकायत को प्रतिवेदन के तौर पर निपटाने के 17 सितंबर के उसके आदेश पर क्या कदम उठाए हैं। रकुल ने इस मामले में नयी अर्जी दाखिल की है, जिसमें अदालत से अपील की गई है कि वह मंत्रालय, पीसीआई और एनबीए को यह सुनिश्चित करने का अंतरिम निर्देश दे कि मीडिया रिया से संबंधित मामले से उन्हें जोड़ते हुए किसी कार्यक्रम का प्रसारण या कोई लेख प्रकाशित न करे।

अदालत ने अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया, लेकिन एनबीए से उनके प्रतिवेदन पर विचार करने को कहा। इसने मंत्रालय से कहा कि मादक पदार्थ मामले की जांच ”संवेदनशील” होने या ”महत्वपूर्ण मोड़” पर पहुंचने की दलील देकर सरकार यह नहीं कह सकती कि वह मीडिया की कथित गलत रिपोर्टिंग के मुद्दे को नहीं देखेगी।

अदालत ने मंत्रालय, पीसीआई और एनबीए को सुनवाई की अगली तारीख से पहले रकुल की अर्जी पर की गई कार्रवाई और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।