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    नयी दिल्ली. जहाँ एक तरफ खतरनाक कोरोना वायरस (Coronavirus) की पहली और दूसरी लहर ने अब तक कई लोगों को मौत की आगोश में डाल दिया है। जी हाँ अब तक इस खतरनाक संक्रमण से हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी जान गवां दी है। लेकिन अब इन कोरोना मृतकों के परिवार वालों के लिए एक बड़ी ही राहत भरी खबर है। अब एम्प्लॉई स्‍टेट इंश्‍योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी (ESIC) ने हाल ही में कोरोना रिलीफ स्कीम (Covid-19 Relief Scheme) को एक जरुरी मंजूरी दे दी है। (ESIC Corona Relief Scheme)

    क्या कहती है ये स्कीम: 

    अब इस स्कीम के तहत ईएसआईसी कार्ड होल्डर (ESIC Card Holder) की अब कोरोना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक जरुरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अब अगर ESIC के दायरे में आने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी की यदि कोरोना से मृत्यु हुई तो ESIC की ओर से उसके आश्रितों को कम से कम 1800 रुपए प्रति माह की एक पेंशन (Corona Relief Scheme Benefits) मिला करेगी। इस बाबत अब श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने भी कोरोना रिलीफ स्कीम को नोटिफाई कर दिया है।

    स्‍कीम से मिलेगी यह राहत :

    इस मूदे पर ESIC में इंश्‍योरेंस कमिश्‍नर, रेवेन्‍यू एंड बेनिफिट एम।के शर्मा ने बताया कि, इस स्‍कीम के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी की सैलरी मिलेगी। यानी कि ESIC में योगदान देने वाले शख्‍स की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार में पत्‍नी, बच्‍चों, निर्भर माता-पिता या भाई-बहनों को हर महीने कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90 फीसदी भुगतान किया जाएगा।

    कैसे और किन्हें मिलेगा लाभ :

    इस ESIC की योजना के तहत किसी भी कंपनी में एक साल के भीतर कम से कम 70 दिन का जिसने ESIC में योगदान दिया हो, ऐसे कर्मचारी की मौत होने पर उनके परिवार को इस योजना का लाभ जरुर से मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी कोरोना होने से तीन महीने पहले तक किसी भी कंपनी का एक कर्मचारी होना जरूरी है। इस दौरान अगर उसे जब भी कोरोना होता है और वह अगर मर जाता है तो उसके परिवार को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा और यह सुविधा दी जाएगी।