केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईसीएआई, मलेशिया के एमआईसीपीए के बीच परस्‍पर मान्‍यता समझौते को दी मंजूरी

Loading

नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और मलेशियन इं‍स्‍टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स (एमआईसीपीए) के बीच परस्‍पर मान्‍यता समझौते को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इस समझौते से इन दोनों संस्‍थानों में से किसी भी एक के योग्‍य सनदी लेखाकार सदस्‍यों को अपनी मौजूदा एकाउंटेंसी योग्‍यता के समुचित अंकों के आधार पर दूसरे संस्थान में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। 

बयान के मुताबिक आईसीएआई और एमआईसीपीए एक दूसरे की डिग्री को मान्‍यता देने के लिए परस्‍पर समझौता करेंगे। वे एक दूसरे के समुचित तौर पर योग्‍य सदस्‍यों को परीक्षा के विशिष्‍ट मॉड्यूल और तय आधार पर अपने यहां दाखिला देंगे। इस प्रस्‍तावित समझौता ज्ञापन में इन दोनों व्‍यावसायिक संस्‍थानों के उन सनदी लेखाकार सदस्‍यों को शामिल किया जाएगा, जिन्‍होंने शिक्षा, परीक्षा, नैतिक व्‍यवहार और व्‍यावहारिक अभ्‍यास समेत इन दोनों संस्‍थानों की सदस्‍यता अनिवार्यताओं को पूर्ण कर लिया है।

आईसीएआई और एमआईसीपीए दोनों अपनी योग्‍यता व दाखिला अनिवार्यता, सतत पेशेवर विकास (कंटीन्‍यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट –सीपीडी) नीति, रियायतें और किसी भी अन्‍य प्रासंगिक मामले में हुए बदलावों की जानकारी देंगे। इन दोनों नियामक संस्‍थानों के बीच औपचारिक समझौते से दोनों ओर के सनदी लेखाकार समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्‍य और व्‍यापक स्‍वीकार्यता में वृद्धि होगी तथा अधिक व्‍यावसायिक अवसरों के विकास का रास्‍ता प्रशस्‍त होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पापुआ न्यू गिनी में क्षमता निर्माण और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल तथा ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के लिए आईसीएआई और पापुआ न्यू गिनी (सीपीए पीएनजी) के सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट्स के बीच हुए समझौता ज्ञापन को भी स्वीकृति प्रदान की। दोनों संस्थान मिलकर पीएनजी में तकनीकी कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन और संचालन करेंगे। साथ ही कंपनी प्रशासन, तकनीक अनुसंधान और परामर्श, गुणवत्ता आश्वासन, फॉरेंसिंग एकाउंटिंग, कॉन्टिन्युइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट (सीपीडी) के क्षेत्रों और पारस्परिक भागीदारी वाले अन्य विषयों में संभावित सहयोग और भागीदारी कायम करेंगे। आईसीएआई एक वैधानिक निकाय है, जिसे ‘द चार्टेर्ड एकाउंटेंट्स एक्‍ट 1949′ के तहत स्‍थापित किया गया था। इसका कार्य भारत में चार्टेर्ड एकाउंटेंसी के व्‍यवसाय का नियमन करना है। मलेशियन इं‍स्‍टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स कंपनी, मलेशिया के कंपनी कानून 1965 के तहत काम करती है। (एजेंसी)