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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 5 अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए है. जिसके तहत सरकार ने 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त दे दी है. जिसके लिए इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मंत्रालय SOP जारी करेगा.  इसी के साथ स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क भी खोले जाएंगे. 

स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय राज्य सरकार पर

जारी किए निशा निर्देशों में अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है. इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी. स्कूल या शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्था, मैनेजमेंट का होगा.

यह फैसला तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. जो स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वहां यदि छात्र स्कूल न पहुँचकर ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो उन्हें इसकी पूरी छूट होगी.

कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति  

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी. 

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा

भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.

केंद्र की इजाज़त  के बिना लॉकडाउन नहीं 

गृह मंत्रालय ने कहा, “राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय तालाबंदी (राज्य/ जिल /उप-विभाजन/शहर/गाँव स्तर) को, ज़ोन के बाहर नहीं लगाएंगी. इसी के साथ अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.”