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    लखनऊ.  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) मंगलवार को समाप्त कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बुधवार नौ जून से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में केवल शाम सात से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

    उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हो गये हैं। उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। सहगल ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मामले कम हुये हैं और अब प्रदेश में कुल 14 हजार लोगों का इलाज चल रहा है। 

    जानें पुरे नियम, और क्या रहेगा खुला-बंद :

    ये रहेगी छूट :

    • सभी बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे, सप्ताह में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे।
    • कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मी रहेंगे। 
    • प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। 
    • औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। प्रत्येक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क बनेगी। सब्जी मंडी पूरी तरह खुलेंगी। 
    • घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडी को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित कराएगा।
    • रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की अनिवार्यता रहेगी। इसी के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। 
    • कोरोना के मरीज पाए जाने पर उसे अस्तपाल भेजा जाएगा। 
    • बैंक, बीमा कंपनी, भुगतान प्रणाली और अन्य दफ्तर खुले रहेंगे। 
    • एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे ढाबे खुलेंगे।रेहड़ी पटरी, ठेली खोमचे आदि खुलेंगे। 
    • ट्रांसपोर्ट कपंनी के कार्यलय,लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर, वेयर हाउस खुलेंगे।
    • कंटेनमेंट जोन छोड़कर शेष स्थानों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच लोग ही जा सकेंगे। 
    • जनपद के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों के लिए मास्क  लगाना जरूरी है। 
    • सभी यात्रियों की जांच होगी।ऑटो और ई-रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे।
    • अंडे, मांस और मछली की दुकाने पर्याप्त सफाई के साथ खुलेंगी। जनपद में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुलेंगी।
    • उद्यान विभाग की नर्सरी खुलेंगी। 
    • राजस्व और चकबंदी कोर्ट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे। 
    • सरकारी और निजी निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
    यह रहेंगे बंद :
    • स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 
    • माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रहेंगे।
    • रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगी।
    • कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल फिलहाल बंद रहेंगे।