लखनऊ. अभी अभी आ रही ख़बरों के अनुसार अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pardesh) सरकार ने एक नई आबकारी नीति (Excise-Policy) जारी कर दी है। इसके चलते अब अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको UP सरकार के आबकारी विभाग से अब लाइसेंस लेना पड़ेगा और यही नहीं इसके लिए आपको 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस कर के रूप में UP सरकार को देना होगा। इतना ही नहीं अब 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी।