बेंगलुरु: कर्नाटक विधान सभा (Karnataka Vidhan Sabha) में मंगलवार को जम कर हंगामा हुआ। कांग्रेस एमएलसी (Congress MLC) सदन में हंगामा करते हुए विधान परिषद के उपअध्यक्ष को उनकी कुर्सी (Chair) से ज़बरदस्ती उठाया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हंगामे के दौरान कुछ कांग्रेस एमएलसी स्पीकर (Speaker) के पास तक पहुंच गए और हंगामा करते रहे। इस हंगामे के बाद विधान सभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया।
#WATCH Karnataka: Congress MLCs in Karnataka Assembly forcefully remove the chairman of the legislative council pic.twitter.com/XiefiNOgmq
— ANI (@ANI) December 15, 2020
दरअसल, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार (Yeddyurappa Government) द्वारा लाए गए गो रक्षा बिल 9 दिसंबर को पास कर दिया गया था। गौहत्या निरोधी विधेयक (Anti-Cow Slaughter Bill) पास होने के बाद मंगलवार को बिल टेबल किया गया जिस पर चर्चा के दौरान हंगाम हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। हंगामा देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि सदन में मार्शल तक बुलाने पढ़ गए। काफी मशक्कत के बाद स्तिथि को काबू में किया गया। भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के इस बिल को पास कर दिया गया।
कर्नाटक गोहत्या निषेध कानून और मवेशी संरक्षण बिल 2020
हाल ही में पास किया गया गो रक्षा विधेयक, ‘कर्नाटक गोहत्या निषेध कानून और मवेशी संरक्षण बिल 2020’ के नाम से जाना जाने वाला विधेयक है। इस बिल के तहत राज्य में गौहत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने, गौहत्या, गो तस्करी और गायों पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी सजा का प्रस्ताव है। इस बिल के अनुसार, गौहत्या करने पर एक पशु के लिए 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। गायों से जुड़े अन्य अपराधों के तहत बिल में 3 से 5 साल तक की सज़ा और 50,000 से 5 लाख तक के जुर्माना के साथ सख्त क़ानून हैं।