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    7th Pay Commission : सरकार ने कोविड-19 महामारी (Covid-19) के बीच रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired Employees) को 28 फरवरी तक की मोहलत दी है। 7th Pay Commission के अनुसार पेंशनभोगियों (Pensioners) को इस दिन तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ऐसा नहीं करने कर पेंशन में दिक्कत आ सकती है।

    दरअसल, हर साल कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशनर्स को अपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। इसके जरिए अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है। इससे पेंशन मिलने में किसी तरह की बाधा पैदा नहीं होती है। पहले पेंशनर्स को फिजकली यानी खुद इस सर्टिफिकेट को जमा करना पड़ता था। हालांकि, अब यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। यदि समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया तो पेंशन रुक सकती है।

    बता दें कि, पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। लेकिन कोरोना की वजह से पिछले साल से इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। अब फिर इसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। जिससे अब डेडलाइन आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। अर्थात जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की ये आखिरी डेडलाइन है।

    यहां जमा कराएं डॉक्युमेंट

    ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस-95 के पेंशनभोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और नजदीक के डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को जमा करा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देशभर में 3.65 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) पर और उमंग ऐप भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं।

    हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र घर से जमा कराने की सेवा शुरू की है। इन पहलों से लगभग 67 लाख ईपीएस पेंशनधारक लाभान्वित होंगे, जिनमें से लगभग 21 लाख विधवा/ विधुर, बच्चे और अनाथ पेंशनधारक हैं।