AAP MLA Amanatullah Khan
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    नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 

    इससे पहले, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनकी (खान) पांच दिवसीय हिरासत में पूछताछ के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने खान को 21 सितंबर को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। 

    एसीबी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, मामले में पहली प्राथमिकी जनवरी 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी। लेकिन बाद में पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और साथ ही आईपीसी की धारा 409 को मामले में जोड़ा। 

    गौरतलब है कि, इस मामले को लेकर एसीबी ने 16 सितंबर को विधायक को तलब किया था, साथ ही उनसे जुड़े चार स्थानों पर छापे मारे थे। जहाँ उन्हें  आपत्तिजनक सामग्री मिली थी।