
नई दिल्ली: लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया है। संसद सदस्यता जाने के बाद सचिवालय ने यह नोटिस जारी किया है। बता दें कि राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं।
नोटिस के अनुसार उन्हें 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। सचिवालय के तरफ से जारी नोटिस के अनुसार डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है।
Lok Sabha Secretariat gives notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate government bungalow.
The allotment of the govt bungalow will be cancelled with effect from 23.04.2023. pic.twitter.com/eymsQlPC0n
— ANI (@ANI) March 27, 2023
मानहानि के एक मामले में दो साल सजा
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम” संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी ठहराया तथा दो साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी ।
संसद सदस्यता रद्द
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य ठहराये गए सदस्य को उनकी सदस्यता खोने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी इस अवधि को बढ़ाने के लिए आवास संबंधी समिति से आग्रह कर सकते हैं। राहुल को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति को एनडीएमसी के संपदा महानिदेशालय सहित विभिन्न विभागों को भेजा गया था।
कांग्रेस का बीजेपी पर हमला
बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। 30 दिनों की समयावधि के बाद कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।
This shows BJP's hatred towards Rahul Gandhi. For a period of 30 days after the notice is served, one can rightfully continue to stay in the same house. After the 30-day time period, one can continue to stay in the same house by paying rent at market rates. Rahul Gandhi comes… pic.twitter.com/EDaZTdwmOj
— ANI (@ANI) March 27, 2023
राहुल गांधी ने कहा था?
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद शनिवार को कहा कि वह संसद के सदस्य रहें या नहीं रहें, या फिर उन्हें जेल में ही क्यों न डाल दिया जाए, वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका नाम ‘सावरकर नहीं गांधी है’ और गांधी माफी नहीं मांगते।’ कांग्रेस नेता ने साथ ही उनका समर्थन करने वाले विपक्षी दलों का धन्यवाद किया और कहा कि सब मिलकर काम करेंगे।