SHANKAR-MISHRA
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    नई दिल्ली. आज एयर इंडिया पेशाब कांड (Air India Peeing Case) में सत्र न्यायालय ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के बीते 7 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। जानकारी दें कि, इस याचिका के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) को हिरासत में लेने को लेकर वाद किया गया था।

    इस बाबत सत्र न्यायालय में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करने के लिए अभी आरोपी की पुलिस हिरासत की आवश्यकता है।वहीं मामले पर आज शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि, चूँकि शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। लिहाजा उनके मुवक्किल शंकर मिश्रा का वहां जाना संभव नहीं था।

    वहीं वकील ने कहा कि, शिकायतकर्ता महिला को बीमारी है और उन्हें असंयम की समस्या होती है। इसी बिमारी के चलते उन्होंने खुद पर पेशाब किया था। उनकी जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता महिला एक कथक डांसर हैं, और 80% कथक डांसर्स को यह समस्या होती है।

    इस मामले पर सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि, चूंकि उन्होंने भी विमान में सफ़र किया है, लिहाजा किसी भी कतार से कोई भी आ सकता है और किसी भी सीट पर जा सकता है। फ्लाइट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना नामुमकिन नहीं है। इस के चलते आरोपी शंकर मिश्रा के वकील की यह दलील गलत है कि, फ्लाइट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना नामुमकिन है। वहीं अब सेशन कोर्ट जज ने विमान के ‘सीटिंग मॉडल’ का डायग्राम भी मांगा है।

    गौरतलब दिल्ली की एक अदालत ने एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को बीते बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने आरोपी की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे इस समय जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। इससे पहले बीते शनिवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।