नई दिल्ली. इस समय की बड़ी खबर के अनुसार आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एयर इंडिया पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल अब से कुछ देर पहले आरोपी मिश्रा की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू थी।
#UPDATE | Delhi’s Patiala House Court reserves order on bail plea of accused Shankar Mishra.
— ANI (@ANI) January 11, 2023
वहीं इस कांड से चर्चा में आए शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने आज कोर्ट से कहा कि, उनके मुवक्किल पर लगीं ज्यादातर धाराएं जमानती हैं, केवल एक धारा 354 के तहत ही अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और 7 साल से कम सजा के मामले जमानत दी जा सकती है।
इसके साथ ही मनु शर्मा ने आगे कहा कि मामले में 20 दिसंबर को शिकायत दी गई, जबकि 4 जनवरी को मामले में केस दर्ज किया गया और 7 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं आज दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस का कहना है, अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी
जानकारी दें कि, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एअर इंडिया की उड़ान के दौरान महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को बीते शनिवार को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Remand) में भेज दिया था। वहीं शंकर की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते होगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर पेशाब करने के आरोपी शंकर को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।
क्या थी घटना
पता हो कि, आरोपी शंकर मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की एक उड़ान की बिजनेस क्लास में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने महिला द्वारा एअर इंडिया को दी गई शिकायत के आधार पर बीते 4 जनवरी को शंकर के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी।